आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए जेल में बंद सभी छह आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हत्या के आरोनियों पर अगर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।
गौरतलब है कि 21 मई, 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। मामले में पेरारिवलन सहित सात लोगों को दोषी पाया गया था। इसके बाद टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर पेरारिवलन की फांसी की सजा उम्रकैद में बदल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकी छह दोषियों को रिहा करने का ओदश दिया है।