2 सितंबर, कविता शांति गौतम : बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाक्षी सिंह तोमर ने बीबीएन क्षेत्र में संचालित सभी कबाड़ डीलरों एवं कबाड़ भंडारण प्रतिष्ठानों को अपने मौजूदा भवनों और संरचनाओं को नियमित करवाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित कबाड़ डीलरों एवं भंडारण प्रतिष्ठानों को 30 सितंबर तक बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण से अपने मौजूदा भवनों एवं संरचनाओं को नियमित करवाना अनिवार्य होगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई नहीं करने वाले कबाड़ डीलरों एवं भंडारण प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर एवं नगर योजना अधिनियम, 1977 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों की जल एवं विद्युत आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।