आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अभी तक होम लोन चुकाने के बाद रजिस्ट्री के पेपर लेने के लिए आपको बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आरबीआई ने बैकों को निर्देश दिया है कि लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री के पेपर वापस किए जाएं। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहक को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करता है, तो उसे हर रोज 5000 रुपए का हर्जाना भरना होगा। पहली दिसंबर, 2023 से यह नियम लागू होगा। रजिस्ट्री पेपर में सभी तरह की चल एवं अचल संपत्ति के सभी मूल दस्तावेज शामिल हैं। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक, 2003 से विभिन्न विनियमित संस्थाओं को जारी किए गए उचित व्यवहार संहिता पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, लोन देने वाली संस्थाओं को पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त करने और लोन का खाते बंद करने पर सभी चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को रिलीज करना आवश्यक है। हालांकि, यह देखा गया है कि ये संस्थाएं ऐसे चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को रिलीज करने में अलग-अलग प्रथाओं का पालन करती हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं।
आरबीआई का निर्देश स्पष्ट करता है कि विनियमित संस्थाएं सभी ओरिजिनल चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करेगा और ऋण खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान या निपटान के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी रजिस्ट्री में पंजीकृत किसी भी शुल्क को हटा देगा। यह निर्देश उधारकर्ताओं को इन आवश्यक दस्तावेजों को या तो बैंकिंग आउटलेट या शाखा से, जहां लोन का अकाउंट बनाया गया था या विनियमित संस्था के किसी अन्य कार्यालय से जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं, अपनी पसंद के मुताबिक एकत्र करने का विकल्प प्रदान किया जाता है। 30 दिन के अंदर ग्राहक को दस्तावेज न लौटाने की सूरत में संबंधित संस्था को हर रोज का 5000 रुपए हर्जाना भरना होगा।