आवाज़ ए हिमाचल
13 अप्रैल। पुरानी तिथि से नियमित होने वाले कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर नहीं मिलेगा। इस बारे मेें महालेखाकार कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट की है। जिसके बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में महालेखाकार कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा था। इसे राज्य लोक निर्माण विभाग और आईपीएच विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों को पिछली तिथि से नियमित करने के मामले में मांगा गया।
इन कर्मचारियों की ओर से पुरानी नियमितीकरण तिथि से ही जीपीएफ नंबर और इसकी सदस्यता मांगी जा रही थी, जबकि पिछली तमाम अवधि में उनका नियमित रूप से जीपीएफ नहीं काटा गया था। इन्हें 15 मई 2003 के पहले नियमितीकरण का लाभ दिया गया था। अगर इस दौरान किसी अन्य विभाग और सरकारी उपक्रम के कर्मचारियों को भी इसी तरह से नियमितीकरण का लाभ दिया गया है तो उन्हें भी इस जीपीएफ नंबर या इसकी सदस्यता का आवंटन नहीं किया जाएगा।