पालमपुर उपमंडल में निर्धारित स्थानों पर ही बेचें पटाखें : एसडीएम

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आवाज़-ए-हिमाचल 
      ……..ब्यूरो,पालमपुर
04 नवंबर : एसडीएम पालमपुर, धर्मेश रामोत्रा ने सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पालमपुर उपमण्डल  के अतंर्गत पटाखांे की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों की अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार दीपावली पर्व केे मद्देनजर जान-माल की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही करने के आदेश जारी किये गये हैं। तहसील पालमपुर एवं उप-तहसील  भवारना, पंचरूखी और सुलह तथा साथ लगते क्षेत्रों में लाईसंेस तथा अनुमति प्राप्त पटाखा बिक्रेता ही निर्धारित स्थानों में ही पटाखें बेच सकेंगे।
मुख्य बाजार पालमपुर एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए शहीद कै0 विक्रम बतरा मैदान, मारण्डा बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए ट्रक यूनियन के नजदीक खुले स्थान पर, भवारना बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के मैदान में स्कूल बंद होने के बाद, पंचरूखी बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए बीडीओ कार्यालय के नजदीक मैदान, पाहड़ा बाजार एवं साथ
लगते क्षेत्र के लिए बास्केट बाल मैदान, परौर बाजार और साथ लगते क्षेत्र के लिए परौर के नजदीक मैदान, डाढ़ बाजार एवं साथ लगते क्षेत्र के लिए डाढ़ मैदान, नगरी बाजार और साथ लगते क्षेत्र के लिए टेक्सी स्टेंड नगरी तथा सुलह एवं साथ लगते बाजार के लिए सुलह स्टेड़ियम नजदीक रावमापा सुलह, डरोह बाजार के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में स्कूल बंद होने के उपरांत, सेना छावनी होल्टा के लिए छावनीके साथ लगते खुले मैदान और अप्पर खैरा बाजार के लिए सुनयारी माता मंदिर के साथ लगते मैदान को पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।
पटाखों की बिक्री के लिए प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। पंचायत क्षेत्रों में भी पटाखों की बिक्री खुले स्थान पर करवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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