पांवटा साहिब: पीपलीवाला पंचायत का प्रधान बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित

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पंचायत उपप्रधान ने की थी शिकायत

आवास ए हिमाचल

नाहन। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने विकास खंड पांवटा साहिब के तहत आने वाली पीपलीवाला पंचायत के प्रधान मोहम्मद सफी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाते हुए बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ-साथ पंचायत प्रधान पद को भी रिक्त घोषित किया गया है। मोहम्मद सफी पर पंचायत चुनाव के दौरान नामाकंन पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में कार्रवाई की यह गाज गिरी है। यहीं नहीं, मोहम्मद सफी को पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए 6 वर्षों के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है। इसके साथ-साथ ग्राम पंचायत की कोई भी चल या अचल सम्पत्ति को भी तुरंत ग्राम पंचायत में जमा करवाने के आदेश भी जारी किए हैं।

इस मामले में ग्राम पंचायत पीपलीवाला के वर्तमान उपप्रधान एवं कीरतपुर निवासी जाहिद हुसैन पुत्र फकीर मोहम्मद की तरफ से प्रधान मोहम्मद सफी के खिलाफ सामान्य निर्वाचन-2020-21 के दौरान नामांकन भरते समय सूचना छिपाने बारे उचित कार्रवाई करने बारे शिकायत पत्र डीसी सिरमौर कार्यालय में प्राप्त हुआ था। मामले की संजीदगी को देखते हुए तुरंत जिला प्रशासन की तरफ से शिकायत की जांच को लेकर मामला जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर को सौंपा गया। इसके बाद जांच अधिकारी की तरफ से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई।

 

 

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