परीक्षाओं के मद्देनजर मंडी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, 13 सितंबर को परीक्षा केंद्रों के आसपास कई गतिविधियों पर रोक

12 सितम्बर: संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा एनडीए एंड एनए (II) परीक्षा-2026 और सीडीएस (II) परीक्षा-2026 का आयोजन 13 सितंबर, 2026 को मंडी उपमंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जा रहा है। परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं सुचारू संचालन तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

उपमंडलाधिकारी सदर, मंडी चंद्र प्रकाश ने बताया कि 13 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, नारेबाजी और हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी रोक रहेगी।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास निर्माण कार्य तथा टेंट या स्टेज लगाने और हटाने संबंधी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। आदेश के तहत निर्धारित अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार अथवा किसी अन्य घातक उपकरण को लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उपमंडलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश केवल 13 सितंबर, 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मंडी को परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने आम जनता से परीक्षाओं के सुचारू संचालन में प्रशासन का सहयोग करने तथा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

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