आवाज़ ए हिमाचल
जम्मू। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के सदस्य और एक उर्दू समाचार पत्र के संपादक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार आरोपी सुहेल काजमी ने चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति कराने के लिए पांच लाख रुपये ऐंठ लिए। पैसे लेकर जब नौकरी नहीं लगवाई तो पैसा भी वापस नहीं किया गया। पीर मिट्ठा पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी।
पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता पूर्व केएएस अधिकारी ने कहा है कि उनके करीबी रिश्तेदार को नौकरी लगाने की बात हुई थी। इसकी एवज में पांच लाख रुपये आरोपी को दिए गए। इस पर आरोपी ने कहा था कि सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर उनके रिश्तेदार को नौकरी दिलाएगा। मगर, चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाया। इस कारण उसे नौकरी नहीं मिली। सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने 2021 में संपर्क किया था।
इसके बाद अब तक लगातार संपर्क किया गया। मगर पांच लाख रुपये लौटाने से आनाकानी की गई। अब आरोपी ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि आरोपी ने उनसे कहा था, मैं सरकारी नौकरी दिला सकता हूं। अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आराम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर तैनाती हो सकती है। काम हो जाएगा। इसकी एवज में पांच लाख रुपये लूंगा। जान पहचान होने पर शिकायतकर्ता ने हामी भर दी और नौकरी के लिए पांच लाख दिए।
पूर्व केएएस अधिकारी की ओर से शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया है। इसमें आरोप है कि आरोपी ने नौकरी लगाने के लिए पांच लाख लिए हैं। अब मामले में आगामी छानबीन की जाएगी। – सुनील केसर, डीएसपी सिटी