आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। दुष्कर्म के आरोपी पिता को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश मंडी पंकज शर्मा ने करसोग निवासी को इस घिनौने कार्य का दोषी पाया है। अदालत ने कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
19 जुलाई 2021 को पीड़ित की मां ने पुलिस को शिकायत की कि उसके पति ने बेटी के साथ दो बार दुष्कर्म किया। आरोप लगाया था कि आरोपी ने शराब के नशे में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। मां की शिकायत पर पुलिस ने दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया।
मामले की जांच पूरी होने पर पुलिस ने विशेष न्यायाधीश मंडी के समक्ष अभियोग चलाया। अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ अभियोग साबित करने के लिए गवाह और दस्तावेज पेश किए। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष दोषी के खिलाफ अभियोग साबित करने में सफल रहा है।