आवाज़ ए हिमाचल
18 जुलाई । जिला चंबा के ऐतिहासिक चौगान में 19 जुलाई से 18 वर्ष की कम आयु के लोगों विशेषकर बच्चों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए गए। उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई बिना मास्क के घूमता हुआ पाया जाता है ।
या किसी दुकान पर लोगों की भीड़ देखी जाती है तो ऐसी स्थिति में भी कार्रवाई करते हुए चालान काटने के साथ संबंधित दुकान को सील करने के आदेश दिए हैं। यह जानकारी उपायुक्त डीसी राणा के द्वारा प्राप्त हुई है । डीसी राणा के अनुसार अगर हम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कारगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यह महामारी फिर से एक भयानक रूप ले सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना की पाबंदियों में ढील इसलिए दी है कि आमजन की गतिविधियां प्रभावित ना हो। उपायुक्त के अनुसार एक अन्य कारण यह भी है कि 18 वर्ष से कम जनसंख्या का कोरोना प्रतिरोधी टीकाकरण नहीं हो पाया है। इसलिए हमें विशेषकर बच्चों के प्रति ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है।