आवाज ए हिमाचल
18 जुलाई । प्रदेश में पशुओं को बेसहारा छोड़ने के मामले में सरकार और अधिक सख्ती बरतने की सोच रही है। प्रदेश सरकार ने पूर्व में कुछ कदम उठाए लेकिन वो उतने अधिक कारगर साबित नहीं हुए लिहाजा अब अधिनियम में कुछ और प्रावधान जोड़कर इसे सख्त किए जाने की तैयारी है। शिमला में गोवंश कल्याण आयोग की बैठक में कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय इस संबंध में लिए गए हैं।
इसके तहत पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर अब जुर्माने की राशि को बढ़ाया जाएगा। अभी 500 से 700 रुपए का जुर्माना है जिसे बढ़ाकर सरकार 500 से पांच हजार रुपए तक करने की सोच रही है। ये प्रावधान संशोधित अधिनियम में किए जाएंगे जिसके लिए विधानसभा में संशोधित विधेयक लाने से पहले उसे केबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।
गोवंश कल्याण आयोग की बैठक में पूरी स्थिति पर चर्चा करने के बाद सामने आया है कि पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर कार्रवाई करने के लिए जो शक्तियां पंचायत प्रधानों को दी गई थीं उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं किया गया है। इस स्थिति में अब ये शक्तियां सीनियर वैटरिनरी डाक्टरों व वैटरिनरी डाक्टरों को दी जाएंगी। वह कार्रवाई करेंगे और जुर्माना राशि भी वसूल करेंगे।