30 मई: दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यंग्यात्मक डिजिटल मंच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने पार्टी के X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट को तत्काल अनब्लॉक करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन मामले की समीक्षा के लिए संबंधित समिति को निर्देश देते हुए 7 जुलाई से पहले निर्णय लेने को कहा है।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने सुनवाई के दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को समीक्षा समिति के समक्ष डिजिटल माध्यम से अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि यदि समिति को उचित लगे तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत अकाउंट बहाल करने का निर्णय ले सकती है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने दलील दी कि सीजेपी का अकाउंट व्यंग्य और हास्य पर आधारित था। उनका कहना था कि यदि कुछ पोस्ट आपत्तिजनक थीं तो केवल उन्हें हटाया जाना चाहिए था, पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना उचित नहीं है।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तथा अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है। अदालत ने समीक्षा समिति को मामले के सभी पहलुओं की जांच कर अपना फैसला रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की शुरुआत मई 2026 में हुई थी। इसके मूल X अकाउंट को 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद संगठन ने नए हैंडल ‘Cockroach Is Back’ के जरिए सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियां जारी रखीं, जिसके लाखों फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं।
सीजेपी खुद को युवाओं की आवाज उठाने वाला डिजिटल अभियान बताती है और हाल के दिनों में शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा में रही है। फिलहाल अकाउंट बहाली को लेकर अंतिम फैसला समीक्षा समिति की रिपोर्ट और आगामी सुनवाई के बाद सामने आएगा।