आवाज ए हिमचाल
06 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के जयराम मंत्रिमंडल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को टैक्स तथा अन्य कराधान संबंधी कार्यों के लिए बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल ने बैठक में हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 1993 को रद्द कर हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 2021 को तैयार करने को स्वीकृति दी है। नए नियमों के तहत करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को मैनुअल के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकेगा।
वहीं, बैठक में ऊना के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात करने को भी स्वीकृति दी। प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस को 3 माह के लिए मेसर्स जीवीके ईएमआरआई कंपनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति दी।
राइट ऑफ वे पॉलिसी को भी मंजूरी
बैठक में राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 के प्रारूप को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई, जिससे दूरसंचार संरचना स्थापित करने के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शिता व समयबद्ध पूर्ण किया जाए। यह दूरसंचार क्षेत्र में इज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू करने में भी सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबद्ध क्रियाकलाप प्रारूप नियम 2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) नियम-2021 के अलावा राज्य में एरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्ट्स नियम 2020 को भी मंजूरी दी।
नौ एसडीओ पदोन्नत कर एक्सईएन बनाए
मंत्रिमंडल ने जलशक्ति विभाग में नौ एसडीओ को पदोन्नत कर एक्सईएन बना दिया है। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि इन सभी एसडीओ की सेवा नियमों के अनुसार कम थी। इसमें छूट देते हुए इन्हें पदोन्नत कर एक्सईएन बना दिया गया है।