आवाज़ ए हिमाचल
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) को आदेश दिया कि शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करें। दस ग्राम से ज्यादा हिस्सा उसमें से न लिया जाए।
यह शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में 16 मई, 2022 को वुजूखाने में मिला था। वाराणसी जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले पत्थर की इस संरचना को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और हिंदू पक्ष के तमाम वादियों का दावा है कि यह आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है।