अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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आवाज़ ए हिमाचल

वाराणसी। उत्तर प्रदेश में माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के वकील ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष एमपी-एमएलए अदालत न्यायाधीश अवनीश गौतम ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया और एक लाख रुपये जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अजय राय फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद थे। सिंह ने कहा कि बांदा जेल में बंद मुख्तार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए।

गौरतलब है कि तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर थाना क्षेत्र के चेतगंज इलाके में कांग्रेस नेता अजय राय के घर के सामने खड़े उनके छोटे भाई अवधेश राय की गोली मार हत्या की गई थी। अवधेश भी कांग्रेस कार्यकर्ता था। वैन में आए हमलावरों ने अवधेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। गंभीर रूप से घायल अवधेश को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अवधेश के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने मुख्तार, भीम सिंह, कमलेश सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके अलावा एक आरोपी और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

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