आवाज़-ए-हिमाचल
28 नवम्बर : हिमाचल प्रदेश में अब बिना मास्क पहनने वालों को 8 दिन के लिए जेल जाना पड़ सकता है वहीं 5000 तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएं भी हो सकती हैं। कोरोना से बचाव और इसकी रोकथाम को समय-समय पर सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ कार्य और गतिविधियों में इस शर्त के साथ छूट दी थी कि लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे नहीं तथा सामाजिक दूरी के साथ सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। हाल ही में देखने में आया है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के दृष्टिगत नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं।
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इस कारण क्षेत्र में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मास्क न पहनने पर यदि गलती नहीं मानते तो बिना वारंट गुरफ्तार होगी। आठ दिन जेल और पांच हजार रुपए जुर्माना भी भुगतना होगा। हिमाचल पुलिस ने पुलिस एक्ट 2007 के प्रावधान को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। मास्क न पहनने की गलती मान लेने पर केवल एक हजार का चलान होगा। पुलिस ने सख्ती के लिए पुलिस एक्ट की धारा 111 और 115 के प्रावधानों का हवाला दिया है। सभी पुलिस अधीक्षकों ने नए प्रावधानों पर आदेश जारी कर दिया है। मास्क न पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रहेगी। आईजी कानून व्यवस्था डीके यादव ने बताया कि नए प्रावधानों को डीजीपी संजय कुंडू की प्रकृति से लागू किया गया है।