सीजेएम मंडी की अदालत ने थुनाग के शिकावरी की महिला प्रोमिला ठाकुर को जाली चेक देने के मामले में दो लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल

03 अप्रैल। सीजेएम मंडी की अदालत ने थुनाग के शिकावरी की महिला प्रोमिला ठाकुर को जाली चेक देने के मामले में दो लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।  आदेशों का पालन न करने पर महिला को तीन माह की सजा सुनाई है। प्रोमिला ठाकुर ने साल 2009 में अपनी गाड़ी का लोन लौटाने के लिए महाजन बाजार मंडी की रहने वाली महिला विद्या शर्मा से 1.64 लाख रुपये उधार लेकर दो माह में पैसे वापिस करने का आश्वासन दिया था। लेकिन प्रोमिला ठाकुर ने पैसे लौटाने के बजाय विद्या शर्मा को एक चेक दिया।

लेकिन जब चेक को बैंक में लगाया गया तब खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण अस्वीकृत हो गया। इस पर महिला विद्या शर्मा ने अधिवक्ता आरके चावला के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी की अदालत में याचिका दायर कर दी। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से गवाह पेश किए गए। अदालत ने प्रोमिला ठाकुर द्वारा दिया गया चेक जाली पाया। इस पर अदालत ने प्रोमिला ठाकुर को दोषी करार देते हुए दो लाख रुपये हर्जाना  शिकायतकर्ता महिला विद्या शर्मा को देने के आदेश दिए हैं। हर्जाना न देने की सूरत में तीन माह की सजा भुगतनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *