सरकार ने गाड़ी मालिकों को दी राहत, एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस अगले साल 31 मार्च तक रहेंगे वैध

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आवाज़ ए हिमाचल

28 दिसम्बर। कोरोनावायरस का ध्यान में रखते हुए रविवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों को वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इस तरह आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता इन दिनों में खत्म हो रही थी, तो अब वह 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने वाला कदम है, जिनकी वैधता फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही है या हो चुकी है।

दरअसल, कोरोना संकट के मद्देनजर आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कुछ महीने पहले मोटर व्हीकल से जुड़े सभी डाक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी।

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