शाहपुर के डोहब निवासी बुजुर्ग समेत प्रदेश में आठ कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत,433 नए मामले

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल

16 दिसंबर।हिमाचल प्रदेश में बुधवार को आठ और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है,मृतकों मेंं एक शाहपुर के  डोहब निवासी बुजुर्ग भी शामिल है।प्रदेश मेंं कोरोना वायरस के 433  नए मामले आए हैं। मंडी 154, शिमला 101, कांगड़ा 48, चंबा 37, हमीरपुर 37, कुल्लू 21, बिलासपुर 12, सिरमौर 15, ऊना 6 और किन्नौर में 2 नए मामले आए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में हमीरपुर नादौन की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला, शाहपुर डोहब के 72 व  90 वर्षीय बुजुर्ग जबकि धर्मशाला अस्पताल में रामनगर के 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सिरमौर में पच्छाद क्षेत्र के 90 वर्षीय संक्रमित की सराहां अस्पताल में मौत हो गई। शिमला में एक संक्रमित महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है। कुल्लू की 48 वर्षीय संक्रमित महिला ने भी दम तोड़ दिया। जोगिंद्रनगर के जिमजिमा गांव से 23 पॉजिटिव मामले आने के बाद गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

21 दिसंबर सुबह छह बजे तक बंद रहेगा झाकड़ी बाजार

जिला शिमला के कोरोना हॉटस्पॉट बने रामपुर उपमंडल के तहत आने वाला झाकड़ी में बुधवार को बाजार में एक साथ 10 व्यापारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद बाद प्रशासन ने यहां दोपहर तीन बजे के बाद धारा 144 लगा दी है, जिसके चलते लोगों घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।आगामी 21 दिसंबर सुबह छह बजे तक झाकड़ी बाजार बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान नेशनल हाईवे पांच पर वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि झाकड़ी में कोरोना के एक साथ आए 10 मामलों को ध्यान में रखते हुए झाकड़ी बाजार को आगामी 21 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। झाकड़ी में अगले 21 दिसंबर सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा।

कोविड नियमों की अवहेलना पर व्यापारी के खिलाफ केस

पुलिस थाना कुमारसैन में कोविड नियमों की अवहेलना पर एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। व्यापारी का बेटा और माता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बावजूद इसके व्यापारी ने क्वारंटीन के नियमों को दरकिनार किया। नायब तहसीलदार कुमारसैन रमेश चंद ने व्यापारी के खिलाफ कोविड नियमों की अवहेलना पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने व्यापारी को सात से 17 दिसंबर तक होम आइसोलेट रहने के लिखित आदेश दिए थे। बावजूद इसके वह लगातार दुकान खोलता रहा।
कोरोना काल में व्यापारी ने जानबूझकर दुकान खोली। इससे संक्रमण फैलने का खतरा था। व्यापारी ने प्रदेश सरकार के निर्देशों की भी अवहेलना की। इसके चलते उसके खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया है।  उधर, डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने कहा कि पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। व्यापारी की लापरवाही चिंताजनक है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सरकार और विभागों का सहयोग की अपील की है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *