बद्दी के चार धागा उद्योगों पर 1.86 करोड़ का जुर्माना

Spread the love

आवाज ए हिमाचल

7 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के बद्दी के चार धागा उद्योगों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक करोड़ 86 लाख रुपये जुर्माना किया है। बोर्ड ने इन उद्योगों के रंगाई प्रक्रिया को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।  बद्दी स्थित दो उद्योगों के चार यूनिट निर्धारित मानकों के आधार पर कार्य नहीं कर रहे थे। जिसे बीबीएन के बालद और सरसा खड्डों का प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। बोर्ड के बद्दी स्थित अधिकारियों को आदेशों का अनुपालना करवाने केलिए सात दिन भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। नवंबर 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से गठित एक संयुक्त समिति ने टेक्सटाइल उद्योगों की ओर से छोड़े अपशिष्ट का सीईटीपी में सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था।


इसके चलते बालद व सरसा खड्ड में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। इससे पहले जून माह में भी राज्य प्रदूषण बोर्ड को प्रदूषण फैलाने वाले जिम्मेदार इकाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने का निर्देश दिए गए थे। इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इन उद्योगों को उपचार प्रणाली स्थापित करने को कहा था। हालांकि बोर्ड के इन आदेशों को कंपनियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां इनकी याचिकाओं को निपटारा करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे प्रदूषणकारी इकाइयों के खिलाफ उचित कदम उठाएं।

राज्य प्रदूषण बोर्ड ने बद्दी की चार टेक्सटाइल कंपनियों को तत्काल प्रभाव से रंग प्रक्रिया बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा बोर्ड ने इन चार इकाइयों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पर 1.86 करोड़ का पर्यावरण जुर्माना भी लगाया है। प्रदूषण बोर्ड के अधीक्षण अभियंता प्रवीण गुप्ता ने जुर्माना करने की पुष्टि की है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *