गुड सेमेरिटन, किसी सिविल/आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं : आरटीओ

Spread the love

आवाज ए हिमाचल 

22 जनवरी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धर्मशाला डॉ. संजय कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ धर्मशाला कार्यालय की टीम ने कांगड़ा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में ड्राईवर, कंडक्टर व अन्य स्टेकहोल्डर को मोटर व्हीकल एक्ट तथा सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि लोगों को ‘‘गुड सेमेरिटन के अधिकारों’’ बारे जागरूक किया गया। आरटीओ ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने वाले गुड सेमेरिटन का पुलिस, चिकित्सा अधिकारियों या अन्य द्वारा अब परेशान नहीं किया जा सकता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में आदेश पारित किया हैं।

अब जब भी कोई सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जाएगा, तो उसे तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और अगर उसकी उपस्थिति जांच में जरूरी भी है, तो उसे जांच अधिकारियों या पुलिस द्वारा केवल एक ही बार बुलाया जा सकेगा। आरटीओ ने चालकों व अन्य उपस्थित व्यक्तियों से गुड सेमेरिटन के अधिकारों के प्रति जन-जन तक संदेश पहुंचाने का आग्रह किया।आरटीओ ने जागरूकता शिविर में भाग ले रहे स्टेकहोल्डर से तेज गति से वाहन चलाने व सीट बेल्ट/ हेलमेट पहनने का भी आग्रह किया तथा उन्हें फूल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आरटीओ कार्यालय के अधिकारी तथा कर्मचारियों के अलावा ड्राईवर व ट्रांसपोर्टर भी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *