कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेशन में रहना जरूरी, नियमों के उल्लंघन करने वालो पर होगी करवाई

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आवाज़ ए हिमाचल

14 अप्रैल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि जिला में कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेशन में रहना जरूरी है। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।सीएमओ ने लोगों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों में बुखार के कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं।

लेकिन एक्स-रे की रिपोर्ट में निमोनिया के मामूली लक्षण आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस वायरस का सीधा प्रभाव फेफड़ों पर पड़ रहा है, जिससे वायरल निमोनिया के कारण मरीजों को सांस संबंधी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि कोरोना की नई लहर पहले से अधिक जानलेवा है और हमें इस महामारी को हराने के लिए उचित स्वास्थ्य संबंधी आदतों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचें, कोविड जैसे लक्षण होने पर या किसी कोविड के रोगी के संपर्क में आने पर अपने को क्वारंटाइन करें।

उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना संक्रमण फिर तेज गति से फैल रहा है अतः सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि सभी लोग सार्वजनिक स्थलों पर मॉस्क का प्रयोग अवश्य करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार-बार अपने हाथ अच्छी तरह से धोते रहें तथा किसी भी प्रकार के बुखार, खांसी जुकाम इत्यादि के लक्षण होने पर तुरन्त स्वास्थ्य विभाग को संपर्क करें।

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