कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट का कहना-  अभी नहीं करेंगे हम कानूनों की वैधता तय

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आवाज़ ए हिमाचल

  17 दिसम्बर। उच्चतम न्यायालय ने आज कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसएस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अभी कानूनों की वैधता तय नहीं करेंगे। अदालत ने कहा, ‘आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वह किसानों के विरोध और नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है।’

सीजेआई ने कहा, ‘हम कानूनों के विरोध में मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं और इसे रोकने के लिए कोई सवाल नहीं उठाते। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं, वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए।’

 

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