कर्नाटक में भी गोहत्या रोकने के लिए अध्यादेश, सख्त सजा व जुर्माने का प्रावधान

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आवाज ए हिमाचल 

6 जनवरी । कर्नाटक ने भी मंगलवार को गोहत्या विरोधी अध्यादेश लागू कर दिया। इसमें गोहत्या करने वालों के लिए सख्त सजा और उन्हें बचाने वालों के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य कैबिनेट ने पिछले हफ्ते कर्नाटक ‘प्रिवेंशन आफ स्लाटर एंड प्रिजर्वेशन आफ कैटल आर्डिनेंस-2020’ जारी करने का फैसला किया था जिसे अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले कुछ अन्य राज्य भी ऐसे ही कानून ला चुके हैं।

अध्यादेश में गोधन की हत्या करने पर तीन से सात साल की सजा और 50 हजार से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा अपराध करने पर सात साल की सजा और एक लाख से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें ‘कैटल’ को सभी उम्र की गाय, गाय के बछड़े, बैल, सांड़ और 13 साल से कम उम्र की नर और मादा भैंस के रूप में परिभाषित किया गया है। जबकि बीफ को किसी भी रूप में कैटल के मांस के रूप में परिभाषित किया गया है।

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