ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले व्यावसायिक वाहनों को जरूरी परमिट से छूट की सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर हुई

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आवाज़ ए हिमाचल

31 मार्च। सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले व्यावसायिक वाहनों को जरूरी परमिट से छूट की सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। यह समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही थी।यह कदम देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, ‘हमने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर की ढुलाई करने वाले वाहनों को जरूरी परमिट से छूट की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।’गडकरी ने कहा कि इस फैसले से राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहूलियत होगी और कोरोना महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूती मिलेगी। बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखने को मिल रहा है। कहां एक समय पर इस साल में आठ से नौ हजार मामले सामने आते थे, लेकिन अब संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब देश में लगभग 70,000 से कुछ कम मामले रिपोर्ट हुए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना जांच में बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्तियों के मिलने से साफ है कि ये राज्य या तो पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कांट्रैक्ट ट्रैसिंग कर संक्रमण की आशंका वाले लोगों को क्वारंटाइन करने में ढिलाई बरत रहे हैं।

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