UGC रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति, जाति-आधारित भेदभाव को लेकर चार सवाल

30 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 इक्विटी रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चार अहम कानूनी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन नियमों से जुड़े कई मुद्दे गंभीर हैं, जिन पर विस्तार से विचार किया जाना जरूरी है।

अदालत ने विश्वविद्यालय परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी के नए समानता नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का मानना है कि मौजूदा ढांचा प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है और इसके दूरगामी व व्यापक परिणाम हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसे नियमों से समाज में विभाजन और नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी कारण यूजीसी से इन प्रावधानों पर स्पष्ट जवाब और स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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