HRTC बसों में 30 किलो तक घरेलू सामान व 2 बैग ले जाने पर नहीं लगेगा कोई किराया

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आवाज ए हिमाचल 

शिमला। एचआरटीसी बसों में 30 किलो तक किसी भी घरेलू सामान व किसी भी आकार के 2 बैग/सामान/बॉक्स ले जाने पर कोई भी किराया नहीं लगेगा। निगम प्रबंधन ने लगेज पॉलिसी में किए बदलाव को लेकर स्थिति साफ की है। निगम प्रबंधन ने लगेज पॉलिस को लेकर स्पष्ट किया है कि एचआरटीसी बसों में बसों में व्यक्तिगत और घरेलू सामान ले जाने को लेकर लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। यह पहले की तरह रहेगा जैसे कि अब तक बसों में चलते आ रहा है।

 

कमर्शियल वस्तुओं के लिए किया गया है लगेज पॉलिसी में संशोधन 

बीते दिन किए लगेज पॉलिसी में संशोधन सिर्फ वाणिज्यिक यानी कमर्शियल वस्तुओं के लिए किया गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्टस, इलैक्ट्रॉनिक आइटम, इलैक्ट्रिक आइटम, नए बर्तन, कॉस्मैटिक आइटम, होजरी आइटम, दवाएं, चिकित्सा उपकरण वाले बैग, सामान और बॉक्स के लिए किया गया है। निगम प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि इन वस्तुओं पर पहले ऊंची किराया दरें लगती थीं, लेकिन अब इस संशोधन के बाद इन वस्तुओं के संबंध में किराया दरें 75 प्रतिशत तक कम हो गई हैं। पहले कमर्शियल वस्तुओं के लिए पहले 40 किलोग्राम वजन तक के बैग के लिए बिना यात्री एक यात्री का किराया लिया जाता था, जिससे किराया शुल्क कम करने के लिए उसे अब स्लैब में विभाजित किया है।

 

जानें लगेज पॉलिसी संशोधन के बाद कैसे कम हुआ किराया

निगम प्रबंधन ने प्रदेश के यात्रियों को उदाहरण देते हुए बताया कि पहले बिना यात्री के 4 किलोग्राम वजन वाले कमर्शियल यानी वाणिज्यिक वस्तुओं वाले डिब्बे के लिए एक यात्री का किराया लिया जाता था और यात्री के साथ आधा यात्री शुल्क लिया जाता था। अब इस संशोधन के बाद इसे घटाकर यात्री किराया एक चौथाई (1/4) कर दिया है। इससे अब सामान का किराया 75 प्रतिशत कम हुआ है।

 

सोशल मीडिया की गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें : प्रबंध निदेशक

बसों में लगेज पॉलिसी को लेकर निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने यात्रियों को संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर दी जा रही गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें। व्यक्तिगत, वस्तुओं, घरेलू वस्तुओं, सेब का डिब्बा, स्कूल बैग, महिलाओं का पर्स, लैपटॉप, फल और सब्जियों के डिब्बे, फूलों के डिब्बे, समाचार पत्रों एवं अन्य सामग्री ले जाने के किराए में कोई बदलाव नहीं किया है।

 

 

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