Himachal: बस में सफर कर रही छात्रा से छेड़खानी करने पर HRTC के दो कर्मचारी गिरफ्तार

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आवाज ए हिमाचल

शिमला। राजधानी में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले पांच दिनों में तीन छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दो मामलों में शिक्षकों पर स्कूल व कॉलेज परिसर में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। वहीं छेड़खानी की तीसरी घटना चौंका देने वाली है।

सफर के लिए सुरक्षित माने जाने वाली एचआरटीसी की बस में सफर कर रही एक छात्रा के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के दो कर्मचारियों पर छात्रा से छेड़खानी के आरोप लगे हैं। दोनों आरोपित भी सरकारी बस में छात्रा के साथ सफर कर रहे थे।

छेड़खानी करने वाला एक आरोपित एचआरटीसी का चालक और दूसरा मैकेनिक है। वहीं पीड़िता एक निजी शिक्षण संस्थान की छात्रा है। उसकी शिकायत पर सुन्नी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को आज तड़के गिरफ्तार कर लिया है। इनके विरुद्ध छेड़खानी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

21 वर्षीय छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बुधवार की शाम वह अपने संस्थान से सुन्नी के लिए शिमला से करसोग जाने वाली एचआरटीसी बस में सवार हुई थी। दोनों आरोपित बड़मन धार के पास इसी बस में चढ़े। पीड़िता के मुताबिक वह बस की आखिरी सीट पर बैठी थी, जहां कंडक्टर बैठता है। जब बस 18/2 नामक स्थान के पास पहुंची तो चमन प्रकाश आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया और उसका फोन नंबर व इंस्टा आईडी मांगने लगा।

 

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसने मना किया तो आरोपित उससे छेडख़ानी करने लगा। इसके बाद दूसरा आरोपित खेम राज आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया। खेम राज ने भी उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें की। उनकी हरकतों से पीड़िता जोर से चिल्लाई और बस से उतरने के बाद सुन्नी पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपितों की शिकायत करते हुए मामला दर्ज करवाया।

आरोपित खेम राज एचआरटीसी बस में चालक है और वह घटना वाली बस में यात्री बनकर सफर कर रहा था। दूसरा आरोपी चमन प्रकाश एचआरटीसी की वर्कशॉप में मैकेनिक के पद पर कार्यरत है। खेम राज मंडी जिला के करसोग और चमन प्रकाश शिमला के सुन्नी का निवासी है। दोनों आरोपित शादीशुदा हैं। इन पर अब निलंबन की तलवार लटक गई है।

पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), 78(2), 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

 

 

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