आवाज़ ए हिमाचल
16 मार्च।उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा मुकेश रेपसवाल ने आज लोकसभा चुनाव -2024 को लेकर बचत भवन में प्रेस वार्ता की। इस अवसर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव घोषित होने के साथ ही प्रदेश सहित ज़िला चंबा में भी तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में अब भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।उन्होंने कहा कि सभी सरकारी परिसरों में स्थापित राजनीतिक संदेश अथवा राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स को 24 घंटे की समय सीमा के भीतर हटाए जाएंगे। जबकि सार्वजनिक संपत्ति में लगे होर्डिंग्स को हटाने की निर्धारित समय सीमा 48 घंटे है इसके अतिरिक्त निजी संपत्ति में लगे होल्डिंग के लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित है । उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार निजी संपत्ति मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि के लिए नहीं कर सकता है।मुकेश रेपसवाल ने लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांगड़ा तथा मंडी के तहत आने वाले ज़िला के सभी पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सांझा करते हुए बताया कि बताया कि 5 जनवरी 2024 की तिथि के आधार पर जिला चंबा में कुल 401168 मतदाता पंजीकृत हैं । इनमें 203401 पुरुष और 197765 महिला मतदाताओं सहित 2 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं।उन्होंने बताया कि 18-19 वर्ष आयु वर्ग के भावी मतदाता जो पहली बार मतदान करेंगे उनकी संख्या 9398 है जबकि सेवा मतदाताओं की संख्या 3388 है। जिला में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या 3796 तथा 85 वर्ष से अधिक की आयु के 7808 वृद्धजन मतदाता हैं । उपायुक्त ने बताया कि जिला में कुल 631 मतदान केंद्रों में से 28 शहरी तथा 593 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनमें से 611 सामान्य और 20 क्रिटिकल श्रेणी के मतदान केंद्र हैं।उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के लिए 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 63 सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं ।इसी तरह 631 बूथ लेवल अधिकारी तथा 57 बूथ लेवल सुपरवाइजर भी तैनात किए गए हैं।उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया के सुचारू बनाने को लेकर 2604 पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ज़िला में आदर्श मतदान केंद्रों की संख्या 8, पीडब्ल्यूडी कर्मियों द्वारा संचालित किए जाने वाले मतदान केंद्रों की संख्या 3 तथा महिला मतदान केंद्रों की 10 है ।उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी प्रिंटेड सामग्री में प्रिंटर का नाम व पता तथा प्रतिलिपियों की संख्या लिखना अनिवार्य है तथा इसे सुनिश्चित करना संबंधित राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार का भी दायित्व है। उन्होंने जानकारी दी की चुनाव आचार संहिता के दौरान 50 हजार या इससे अधिक कैश साथ लेकर चलने के दौरान आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के दौरान हथियार के साथ चलना मना है तथा जिला में सभी बंदूक धारकों को अगले 7 दिनों के भीतर अपना हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाना होगा। मुकेश रेपसवाल ने बताया कि मतदाता को मतदान के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा डराना धमकाना आचार संहिता की उल्लंघना है तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत को टोल फ्री नंबर1950 पर दर्ज करवाया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि वे लोकतंत्र के महाकुंभ लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनें तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान, सहायक आयुक्त पीपी सिंह, तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा, नायब तहसीलदार संजय शांडिल उपस्थित रहे।