हिमाचल में प्रतिमाह 1,500 रुपये लेने के लिए ऐसे करे आवेदन,यह महिलाएं होगी पात्र

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल

15 मार्च।हिमाचल प्रदेश में प्रतिमाह 1,500 रुपये लेने के लिए महिलाओं ने गुरुवार से आवेदन करने शुरू कर दिए हैं। आवेदन करने के लिए कई जगह लोक मित्र केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है। सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही 1,500-1,500 रुपये मिलेंगे। धनराशि लेने के लिए महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा।प्रदेश की पात्र महिलाओं को योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1,500-1,500 रुपये हर माह देने का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एलान किया है। सरकार 18 से 59 साल तक की पांच लाख से अधिक पात्र महिलाओं को योजना के तहत प्रतिमाह यह राशि देगी। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क प्राप्त होंगे। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। अधूरे प्रार्थना पत्रों को दुरुस्त करने के लिए 15 दिनों के भीतर वापस भेजा जाएगा। योजना में शामिल 10 से 25 फीसदी लाभार्थियों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष होगा।

यह दस्तावेज भी साथ में करवाने होंगे जमा
प्रार्थना पत्र के साथ फोटोग्राफ
वैध आयु प्रमाणपत्र
मूल निवासी प्रमाणपत्र
बैंक-डाकघर खाता संख्या के लिए पासबुक की छायाप्रति
आधार कार्ड की छायाप्रति
राशन कार्ड की छायाप्रति
बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत या बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी द्वारा जारी प्रमाणपत्र

परिवार में इन श्रेणियों के सदस्य होने पर नहीं मिलेगा लाभ

परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। पति, व्यस्क-अव्यस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री जो प्रार्थी के साथ परिवार रजिस्टर व राशन कार्ड में 31 मार्च 2023 तक दर्ज होने वाले परिवार की परिधि में आएंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *