आवाज़ ए हिमाचल
स्वर्ण राणा, नूरपुर। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुनीत महाजन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के पांच मुकदमे रजिस्टर किए गए थे जिसमें से तीन मुकदमे हाल ही में दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पुनीत महाजन से 2023 में नूरपुर पुलिस थाना में 5.9 ग्राम तथा 5.89 ग्राम चिट्टे के साथ दो बार गिरफ्तार किया गया मगर जब पुनीत महाजन ज्यूडिशरी से वापस लौटा तो फिर स्मगलिंग में संलिप्त हो गया। उन्होंने कहा कि इस बार उसे पुलिस थाना इंदौरा में 11.11ग्राम चिट्टे सहित पुलिस ने धर दबोचा।
एसपी अशोक रतन ने बताया कि यह अभियुक्त पूरी तरह से नशे की स्मगलिंग में डूब चुका था जो बार-बार जेल जाने पर भी दोबारा इसी कारोबार में मशगूल रहा और आसपास की पंचायत में भी चिट्टे की सप्लाई करता था जिससे आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा था।
इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस ने डिटेंशन ऑर्डर के लिए होम सेक्रेटरी को लिखा था जिसकी मंजूरी हमें मिल गई है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा कानून है जिसमें अभियुक्त को आईडेंटिफाई भी करना पड़ता है तथा जो व्यक्ति बार-बार इस तरह के कार्य में संलिप्त रहते हैं उनके लिए कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान भी इस एक्ट के तहत है।इसमें सैक्शन 68 ए के तहत अपराधी की संपत्ति को अटैच किया जाता है और उसकी संपत्ति को सीज किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि पुनीत महाजन की संपत्ति को सीज करने संबंधी आदेश हमें प्राप्त हो चुके हैं,तथा बहुत जल्द इसकी सारी संपत्ति को सीज कर दिया जाएगा
उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी तौर पर कार्यवाही करते हुए ऐसे व्यक्ति जो बार-बार अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त पाए जाते हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए ताकि हम हिमाचल को पूरी तरह से ड्रग फ्री कर सकें।