आवाज ए हिमाचल
कांगड़ा। कांगड़ा की एक अदालत ने शुक्रवार को डाक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा के एक डाक्टर को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में सजा सुनाई है। कांगड़ा सब-जज प्रथम द्वितीय की अदालत में जज शुभांगि जोशी ने आरोपी डाक्टर को एक प्रशिक्षु बीएससी की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में दोषी मानते हुए सजा व जुर्माना किया है। मामला 2008 का है, जो कांगड़ा थाना में धारा-354 व 342 के तहत दर्ज हुआ था।
एक प्रशिक्षु बीएससी छात्रा ने आरोप लगाया था कि डाक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में काम कर रहे एक डाक्टर ने कमरा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ की है। सरकार की ओर से पेरवी कर रही सरकारी वकील रितिका पत्रवाल ने बताया कि साक्षों भाग 11 गवाहों के आधार पर शुक्रवार को जज शुभांगि जोशी की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा-354 के तहत एक साल दो महीने 342 की धारा के तहत दो माह व 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।