हिमाचल मंत्रिमंडल: मल्टी टास्क वर्कर के भरे जाएंगे 4500 पद, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होगा बहाल, जानें अन्य फैसले

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल

शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आईपीएच विभाग में मल्टी टास्क वर्कर के 4500 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर शामिल हैं। इन पदों को बाद में विभाग के मंत्री की ओर से मंडल स्तर पर आवंटित किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग में उत्पाद शुल्क और कराधान निरीक्षकों के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारियों के 10 पद भरे जाएंगे।

किराये के मकानों में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार व शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये किराया 31 मार्च 2024 तक दिया जाएगा। कैबिनेट ने हिमाचल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का फैसला लिया है। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों और एक रजिस्टार का पद भरने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने शिमला विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहर में आठ और हरित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्माण पर रोक रहेगी।

पहली कक्षा में दाखिले की आयु सीमा 6 साल तय

पहली कक्षा में दाखिले की आयु छह साल तय की गई है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह फैसला लिया है। पहले पांच साल तक की आयु के बच्चों को दाखिला मिल जाता था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र तपोवन में होगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।
सहकारी समितियां बनेंगी सशक्त, मंदिरों के सोने-चांदी का होगा उपयोग
राज्य में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, राज्य के मंदिरों में पड़े सोने और चांदी का उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

नए वाहन पंजीकरण के लिए देय कर में छूट

इसके अलावा नए वाहन के पंजीकरण के लिए एचपी मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए वैध जमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

एसजेवीएनएल को जंगी थोपन पोवारी प्रोजेक्ट का आवंटन रद्द

कैबिनेट ने एसजेवीएनएल के पक्ष में जारी किए किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया। क्योंकि कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति हासिल करने में विफल रही है।

 

19 से 23 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीत सत्र

कैबिनेट ने शिमला, चौपाल और कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के तहत लाने की मंजूरी दे दी। इससे इन क्षेत्रों में बेतरतीब निर्माण पर रोक लग सकेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। विधानसभा का सत्र 19 से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा।

मोटर वाहन कर में एकमुश्त छूट

कैबिनेट ने पुराने वाहनों के लिए मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी मंजूरी दे दी। इन्हें पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किया जाएगा। यह छूट एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *