आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। दो दशक पुराने हरियाणा और पंजाब के सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, शीर्ष अदालत पंजाब सरकार द्वारा अपने एक 21 साल पुराने आदेश की अनदेखी को लेकर भडक़ गई। कोर्ट ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को आगे की कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एसके कौल की अगवाई वाली पीठ ने पंजाब सरकार से कहा कि मर्यादा में रहें। हमें सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर न करें। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति न करे।
कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार इस मामले में आगे बढ़े। अगर सुप्रीम कोर्ट हल की तरफ बढ़ रहा है, तो पंजाब सरकार भी पॉजिटिव रुख दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में होने वाली डिवेलपमेंट की रिपोर्ट देने को कहा है। अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी।


