अमेरिका में 28 लाख US डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में भारतीय नागरिक दोषी करार

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आवाज़ ए हिमाचल 

वाशिंगटन। मिशिगन में संघीय न्यायाधीश ने एक भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य देखभाल में 28 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम की धोखाधड़ी करने और धन शोधन में संलिप्त होने का दोषी करार दिया। अदालत के अनुसार, सुनवाई के दौरान पेश किए गए दस्तावेज और साक्ष्य से यह पता चलता है कि योगेश पंचोली (43) अमेरिकी राज्य मिशिगन में एक स्वास्थ्य कंपनी ‘श्रृंग होम केयर इंक’ का मालिक था और उसका संचालन स्वयं करता था।

बयान के अनुसार, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में मरीजों के लिए स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के बिल बनाने की प्रक्रिया से अलग किए जाने के बावजूद पंचोली ने श्रृंग को खरीदा और कंपनी के अपने स्वामित्व को छुपाने के लिए दूसरों के नाम, हस्ताक्षर और व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग किया। दो महीने की अवधि में पंचोली और उसके सह-साजिशकर्ताओं को लोगों ने बिल मिलने के बाद करीब 28 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम का भुगतान स्वास्थ्य संबंधी उन सुविधाओं के लिए किया जो उन्हें कभी दी ही नहीं गईं।

पंचोली ने इसके बाद इस रकम को मुखौटा कंपनियों से संबंधित बैंक खातों के जरिए हस्तांतरित किया और फिर भारत में अपने खातों में भेज दिया। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिशिगन में संघीय न्यायाधीश ने पंचोली को स्वास्थ्य संबंधी धोखाधड़ी और टेलीकॉल के जरिए धोखाधड़ी करने का दोषी करार दिया। पंचोली पर चोरी, गवाहों को प्रभावित करने, धन शोधन, पहचान छुपाने के आरोप हैं। उसे 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

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