हिमाचल: चरस रखने के तीन दोषियों को 4 वर्ष का कठोर कारावास, 40 हजार जुर्माना

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आवाज़ ए हिमाचल

सुंदरनगर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर पंकज शर्मा की अदालत ने गुरुवार को चंबा के रहने वाले 3 दोषियों को चरस तस्करी के मामले में 4 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज ने दोषी कुलदीप सिंह पुत्र आलम सिंह गांव लुईण्डा डाकघर सेई कोठी, यमन सिंह पुत्र लोकी नाथ, गांव हालोगा डाकघर सेई कोठी और सुरेंद्र सिंह पुत्र निहाल सिंह गांव लुईण्डा डाकघर सेई कोठी तहसील चुराह जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार जुर्माना की सजा एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 20 और 29 के तहत दोषियों को सजा सुनाई है।

विनय वर्मा ने कहा कि वर्ष 2013 में पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम को क्यान के आईटीडीएस (ITDS) रेजिडेंस परिसर में दोषी कुलदीप सिंह और यमन सिंह चरस की खरीद फरोख्त करने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके रिहायशी कमरा ब्लॉक नंबर-4 के नंबर-1 में छापेमारी कर दोषी कुलदीप सिंह और यमन सिंह के कमरे की छत से एक पैकेट में 185 ग्राम चरस बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस कमरे में इन दोषियों के अलावा एक अन्य व्यक्ति सुरेन्द्र सिंह भी रहता था।

मामले की जांच एएसआई (ASI) बृज लाल द्वारा की गई और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज करने के उपरांत तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने तीनों दोषी कुलदीप सिंह, यमन सिंह और सुरेंद्र सिंह को 4 साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विनय शर्मा ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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