आवाज़ ए हिमाचल
पटना। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। याचिका एनजीओ ‘एक सोच एक प्रयास’ की ओर से दायर की गई थी। अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जनगणना का 80% काम पूरा हो चुका है। 90% पूरा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है। एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातिगत गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है।
हाईकोर्ट के फैसले के चंद घंटे के बाद ही सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था। सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार जाति आधारित गणना 2022 के रुके काम को फिर से शुरू किया जाए। बता दें कि पिछले साल जातिगत गणना का आदेश दिया गया था और बिहार सरकार के अनुसार यह लगभग पूरा भी कर लिया गया है।