आवाज़ ए हिमाचल
लाहौर। इस्लामाबाद की जिल एंव सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही इमरान खान पर तोशाखाना उपहारों का विवरण छिपाने के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके साथ ही वह पांच साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में इमरान के वकील भी मौजूद नहीं थे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर ईसीपी को फर्जी विवरण जमा किए और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है। उन्होंने चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत पीटीआई प्रमुख को तीन साल के लिए जेल भेज दिया।
एडीएसजे दिलावर ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश की एक प्रति इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए। आज की कार्यवाही से पहले, अदालत परिसर के बाहर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई थी और केवल वकीलों को अदालत कक्ष के अंदर जाने की अनुमति थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान न तो इमरान और न ही उनके वकील मौजूद थे।