आवाज़ ए हिमाचल
विक्रम सिंह, धर्मशाला। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को शतप्रतिशत त्रुटिरहित बनाने में बूथ लेवल अधिकारियों को आमजन और राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने यह बात कही।
उपायुक्त ने बताया कि जिला कांगड़ा के समस्त 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 17 अक्तूबर, 2023 से 30 नवम्बर, 2023 तक 1 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य किया जायेगा। जिसके लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 17 अक्तूबर, 2023 को जिला कांगड़ा के समस्त 1625 मतदान केन्द्रों पर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एस.डी.एम.)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब-तहसीलदार) के कार्यालयों में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियां जनसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि 17 अक्तूबर, 2023 से 30 नवम्बर, 2023 तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नाम दर्ज/विलोपन/संशोधन करने हेतु दावे/आक्षेप प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दावे/आक्षेपों का निपटारा करने के बाद 5 जनवरी, 2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।
इस दौरान तहसीलदार निर्वाचन संजय राठौड़, नायब तहसीलदार निर्वाचन संजय कपूर सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
21 अगस्त तक चलेगा सत्यापन का कार्य
जिलाधीश ने बताया कि 21 जुलाई, 2023 से बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की प्रविष्टियों का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कार्य 21 अगस्त, 2023 तक किया जाएगा और त्रुटि पाए जाने पर उसका संशोधन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान बी.एल.ओ. 1 अक्तूबर, 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके पात्र मतदाताओं की पहचान करेंगे और उनका नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे।
भावी मतदाताओं की भी बनेगी सूची
डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि इस दौरान पहली जनवरी से पहली अक्तूबर, 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाताओं की पहचान एवं उनकी सूची तैयार करने का कार्य भी बी.एल.ओ. करेंगे तथा दोहरे पंजीकृत, मृत अथवा स्थान छोड़ चुके मतदाताओं की पहचान कर प्रारूप-7 के माध्यम से इस दिशा में उचित कार्यवाही करेंगे।
दिव्यांग मतदाताओं की करेंगे पहचान
डीसी ने बताया कि इसके अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दिव्यांग मतदाताओं की पहचान, मतदान केंद्र भवनों की फोटो व अन्य जानकारी भी अपलोड की जायेगी। उन्होंने बताया कि बी.एल.ओ. फोटोयुक्त मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं की खराब व धुंधली या अच्छी फोटो ना होने की अवस्था में रंगीन फोटो सम्बन्धित मतदाताओं से प्राप्त करके फोटो बदलने के लिए फोटो प्राप्त करेंगे।
टोल फ्री नम्बर पर करें संपर्क
उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी नागरिक जिला निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला के टोल फ्री नम्बर 01892-1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10ः00 बजे से सांय 5ः00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।