आवाज़ ए हिमाचल
नई दल्ली। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। राहुल गांधी की याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की है। गौरतलब है कि सूरत की अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था। मानहानि के आरोप में उन्हें दो साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी। मामले में दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए सजा को बरकरार रखा था। अब सजा पर रोक की मांग को लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।