आवाज ए हिमाचल
लंज। राजकीय महाविद्यालय लंज जिला कांगड़ा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अधिनियम 2(f), 1956 के तहत सूचित राजकीय महाविद्यालयों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इस संदर्भ में सूचना 14/07/2023 को ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब राजकीय महाविद्यालय लंज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची अधिनियम 2(f), 1956 के तहत सूचित कर दिया गया है। यह अधिसूचना महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी कला, वाणिज्य ओर विज्ञान संकाय के लिए जारी की गई है। यह अधिसूचना महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ० बृजिंदर भूषण का कहना है कि इस अधिसूचना से महाविद्यालय के सभी सदस्यों को लाभ होगा ओर यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी इसका फायदा होगा। यह उपलब्धि महाविद्यालय के सभी सदस्यों की साझा उपलब्धि है और महाविद्यालय का समस्त परिवार इसके लिए बधाई का पात्र है।