आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। वाहन दुर्घटना दावा मामलों की जांच के लिए थानों में विशेष इकाई का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों की जांच और सुविधा के लिए राज्यों को तीन महीने के अंदर पुलिस थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश दिया है। निर्देश जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन से सडक़ हादसे की सूचना मिलने पर संबंधित एसएचओ मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की धारा-159 के अनुसार कदम उठाएंगे। मोटर एक्सीडेंट क्लेम के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस थानों में मोटर एक्सीडेंट क्लीन की जांच हेतु एक विशेष इकाई का गठन किया है, जो इस इकाई में नियुक्त पुलिस अधिकारी वाहन दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच करते हुए पीडि़त व्यक्ति को वाहन मुआवजा दिलाने के लिए संबंधित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एवं इंश्योरेंस अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में पेश करेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीटीआर नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अस्तित्व में आने के पश्चात एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा निर्देशों की गंभीरता से परिपालना की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को इस बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह अपना वाहन बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवं बिना इंश्योरेंस से न चलाएं। अन्यथा भारी राशि पीडि़त व्यक्ति को मुआवजा के तौर पर चुकानी पड़ सकती है।