नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का मामले में दखल से इनकार

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल

नई दिल्ली। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि यह कोर्ट का विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बैंच ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें कोर्ट दखल दे। दरअसल, याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील जया सुकिन से कहा कि क्यों न हम आपकी याचिका पर जुर्माना लगा दें। यह कहीं से कोर्ट का विषय नहीं है। इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार ही नहीं है। बता दें कि वकील ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया गया है। बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने के कार्यक्रम है, जिसे लेकर विवाद जारी है। करीब 20 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से उद्घाटन न करवाए जाने की वजह से समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *