आवाज ए हिमाचल
पुर्तगाल। यूरोपीय देश पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोग अपने लिए मौत के लिए सहायता मांग सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश ने लंबी लड़ाई के बाद शुक्रवार को इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी। इसमें कहा गया है कि जो लोग असहनीय दर्द से जूझ रहे हैं और जिन्हें लाइलाज बीमारी है वह अपने लिए इच्छा मृत्यु मांग सकते हैं। साथ ही इस फैसले के लिए लोग मानसिक रूप से स्वस्थ भी होने चाहिए। यह नियम सिर्फ देश के नागरिकों और कानूनी निवासियों पर ही लागू होगा। कोई भी विदेशी यहां इच्छा मृत्यु के लिए मदद मांगने नहीं आ सकता।
बता दें कि बीते तीन साल में सरकार ने इच्छा मृत्यु के बिल को चार बार सहमति दी है। लेकिन हर बार राष्ट्रपति के विरोध के कारण संवैधानिक समीक्षा के लिए इसे वापस भेज दिया जाता था। संसद में बहुमत में मौजूद समाजवादियों ने इसका समर्थन किया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने का समर्थन करने वाली सांसद इसाबेल मोरेरा ने कहा, ‘हम उस कानून की पुष्टि कर रहे हैं, जिसे पहले से ही बड़ी बहुमत के साथ कई बार मंजूरी मिल चुकी है।’ राष्ट्रपति अब इसकी घोषणा कर सकते हैं। मोरेरा का कहना है, ‘आखिरकार हम लंबे वक्त से चली आ रही लड़ाई के अंत में आ गए हैं।’