ओपीएस से छूटे कर्मी सरकार से करेंगे बात, दस साल से कम सेवाकाल वालों को नहीं मिल रहा लाभ

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आवाज ए हिमाचल 

शिमला। ओपीएस बहाल होने के बाद उत्साहित कर्मचारी नेता अब उन रिटायर कर्मचारियों की बात भी कर रहे हैं, जो पुरानी पेंशन से छूट गए हैं। राज्य सरकार ने ओपीएस बहाल करने को लेकर जो नियम और शर्तें तय की हैं, उनमें दस साल सेवाकाल को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश भर में करीब 12 हजार कर्मचारी ऐसे हैं, जो 15 मई, 2003 के बाद रिटायर हुए हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या उन कर्मचारियों की भी है, जिनका सेवाकाल दस साल से कम रहा है और नए नियम में इन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल पाएगा।

एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि 15 मई, 2003 को ओल्ड पेंशन बंद हो गई थी। 14 मई, 2023 तक के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों के लिए वो ही नियम और शर्तें तय की गई हैं, जो 15 मई, 2003 से पहले लागू ओल्ड पेंशन भोगी कर्मचारियों के लिए तय थी। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 50 प्रतिशत बेसिक और डीए देने का फैसला लिया गया है, जबकि 12 साल तक रिटायर कर्मचारी 40 प्रतिशत पेंशन एडवांस ले सकते हैं।

 

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