आवाज़ ए हिमाचल
नई दिल्ली। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर पहुंचे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जाने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बैंच ने कहा कि आपकी मांग एफआईआर दर्ज होने की थी, जो हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यदि आपकी कोई मांग है,तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने पास इस मामले को बंद करने की बात कही। इस तरह पहलवानों के पास अब निचली अदालत में जाने का विकल्प खुला है। इससे पहले महिला पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत को सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज को जांच की निगरानी सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के व्यवहार को देखिए। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि सुनवाई यहां बंद हुई, तो पुलिस पैर वापस खींच लेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश में आपको हाई कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाने की छूट दी गई है। बैंच ने कहा कि हमें जानकारी है कि यह अर्जी एफआईआर के लिए थी। हम यह नहीं कह रहे कि यह मामला मॉनिटरिंग के योग्य नहीं है। लेकिन आप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं।
बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन न होने की शिकायत लेकर पहलवान एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की जानकारी दी थी।