आवाज ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल में 20 साल के बाद ओल्ड पेंशन लौट आई है। राज्य सरकार ने गुरुवार को जारी दो अधिसूचनाओं और एक कार्यालय आदेश के जरिए नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह आदेश मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से हुए हैं। ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 में संशोधन किया है। इसके प्रावधानों के अनुसार एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में दिया अपना कंट्रीब्यूशन पूरा मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन और उस पर कमाया गया डिविडेंड वापस लौटाना होगा। राज्य सरकार इसे अलग हेड में जमा करेगी। जो कर्मचारी एनपीएस में रिटायर हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, वे भी ओल्ड पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन आवेदन करने से बाद के लिए। यानी इन्हें पिछली पेंशन या एरियर नहीं मिलेगा। साथ ही इन्हें भी एनपीएस का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन सरकार को वापस करना होगा।
15 मई, 2003 से 31 मार्च, 2023 तक रिटायर हो चुके एनपीएस कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेस कंट्रीब्यूटरी पेंशन रूल्स 2006 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से एनपीएस में रिटायर हो चुके या मृत्यु को प्राप्त हो चुके कर्मचारियों के परिवारों को भी कुछ शर्तों के साथ ओल्ड पेंशन मिल जाएगी। हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू करने के फैसले को ऑप्शनल रखा है। यानी कर्मचारियों को इसके लिए 60 दिन के भीतर अपना विकल्प देना होगा।