चरस तस्करों को 12 वर्ष का कठोर कारावास

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आवाज़ ए हिमाचल   

कुल्लू। न्यायालय ने 4 चरस तस्करों के दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आनी में न्यायालय ने खेम चंद पुत्र डोला राम निवासी ठारवीं आनी कुल्लू, श्याम लाल पुत्र हरि चंद निवासी नौलठा पानीपत हरियाणा, जोगिंद्र सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी पानीपत हरियाणा व वीरेंद्र पुत्र महासिन निवासी नौलठा हरियाणा को 12 साल के कठोर कारावास की सजा हुई है। इन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश हुए हैं। इनके खिलाफ आनी में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत केस दर्ज था। इन तस्करों से 4.30 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर डिवीजन रामपुर बुशहर के कोर्ट ने सुनाया। दूसरे मामले में राकेश कुमार पुत्र बुद्धि सिंह निवासी डीम कुल्लू के खिलाफ 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ ब्रो थाना में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। इस तस्कर से 3.228 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।

यह फैसला स्पैशल जज 2 किन्नौर डिवीजन रामपुर बुशहर के कोर्ट ने सुनाया। वहीं, स्पैशल जज कुल्लू 2 हरीश शर्मा ने मलाणा में रहने वाले कर्ण बहादुर मूल निवासी गांव गावका डाकघर चूहा जिला कैलाली नेपाल को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ 1 साल कठोर कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी एन.एस. चौहान ने बताया कि 31 अक्तूबर, 2019 को दोषी 1.700 किलोग्राम चरस की खेप के साथ पकड़ा गया था। वह उस समय मलाणा से पैदल आ रहा था और उसे पुलिस ने चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के मामलों में कोर्ट में चालान पेश किए गए और न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ उक्त सजा सुनाई है।

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