आवाज़ ए हिमाचल
विक्रम सिंह, धर्मशाला। कांगड़ा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग रिक्त पदों के लिए 2 मई को मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इसे लेकर जिला पंचायत अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने अधिसूचना जारी की है।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन कांगड़ा जिला में संबंधित पंचायतों में (मतदान होने की स्थिति में) सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। दैनिक वेतन भोगियों के लिए भी इस दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न भागों में सेवारत कांगड़ा जिला से संबंधित कर्मचारियों को मतदान के लिए, जिनका संबंधित पंचायतों में वोट हो, विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें अपने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी मतदान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।