सिंगापुर में पालतू जानवरों की तस्करी मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल

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आवाज़ ए हिमाचल  

सिंगापुर। भारतीय मूल के एक मलेशियाई व्यक्ति को 26 पिल्लों और एक बिल्ली की तस्करी करने के मामले में यहां एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई। ‘चैनल न्यूज एशिया’ द्वारा सोमवार को प्रसारित एक खबर के अनुसार, नेशनल पार्क बोर्ड (एपार्कस) ने इस मामले को ‘‘पशु तस्करी के अब तक के सबसे गंभीर मामलों में से एक” बताते हुए कहा कि एक पिल्ला मृत पाया गया और कैनाइन परवोवायरस संक्रमण के चलते बाद में अन्य 18 की मौत हो गई।

खबर के अनुसार, गोबिसुवरन परमन सिवन (36) को लाइसेंस के बिना पालतू जानवरों को अवैध रूप से विदेश से लाने और इस प्रक्रिया के दौरान इन जंतुओं को अनावश्यक कष्ट पहुंचाने को लेकर जेल की सजा सुनाई गई। सिवन 18 अक्टूबर 2022 को 26 पिल्लों और एक बिल्ली की तस्करी कर उन्हें एक ट्रक के जरिये मलेशिया से यहां लाया था।

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